मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 17 सितंबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। योजना में विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गये परिवारों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपना आवास मिलेगा। योजना से 4 लाख 75 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। राज्य शासन ने योजना के हितग्राहियों के चयन करने संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राहियों से 17 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। राज्य-स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण समस्त जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जाएगा।
योजना का नाम :- लाड़ली बहना आवास योजना
राज्य :- मध्य प्रदेश
कब शुरू की गई :- 17 सितंबर 2023
आवेदन की अंतिम तिथि :- 05 अक्टूबर 2023
-:मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में पात्र महिलायें :-
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के आवास प्लस एप, पोर्टल पर पंजीकृत 3,78,662 परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हुए हैं।
- MIS पोटल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97,000 परिवार
- इसके अलावा वे परिवार जो जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची मैं शामिल नहीं हो पाये हैं।
- एवं केंद्र या राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो।
- जिनके पास पक्की छत वाला मकान ना हो और कच्चा मकान दो कमरों या उससे अधिक वाला ना हो।
- मासिक आय 12000 से अधिक ना हो
- चौपहिया वाहन ना हो
- परिवार मैं कोई शासकीय सेवा मैं कार्यरत ना हो
- परिवार मैं कोई आयरकर दाता ना हो
- सिंचित भूमि 2.5 एकड़ तथा असिंचित भूमि कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक ना हो
-:मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के लिए जरूरी दस्तावेज :-
- आधार कार्ड
- लाड़ली बहना योजना पंजीयन नंबर
- समग्र आई डी
- जॉब कार्ड उपलब्ध हो तो
- बैंक खाता पासबुक
- आवेदन पात्र
-:मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में अपात्र महिलायें :-
- मोटरयुक्त चौपहिया वाहन का मालिक होना
- मासिक आय 12,000 या इससे अधिक होना
- परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो
- 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हैं।
- महिला के पास पक्का आवास हैं
-:मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में ऐसे करे आवेदन :-
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- आवास योजना में निर्धारित पात्रता रखने वाले ऐसे हितग्राही ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किये गये आवेदन-पत्र में सभी बिन्दुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा करायेंगे।
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